दिव्यांग पैंशन प्रपत्र पर पंचायत सचिव अविलंब रिपोर्ट दें-सुमित खिमटा
हिमाचल
नाहन
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने पंचायत सचिवों को दिव्यांगजनों के पैंशन प्रपत्र पर अविलंब रिपोर्ट देना सुनिश्चित बनाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपने पैंशन प्रपत्र पर रिपोर्ट के लिए बार-बार पंचायतों के चक्कर न काटना पड़े इसके लिए जिला पंचायत अधिकारी और परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ठोस कार्रवाई करें।
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा गत सोमवार नाहन में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया और समिति दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये किये जा रहे सभी कार्यों की निरंतर समीक्षा कर रही है।
उपायुक्त ने डा. यशवंत सिह परमार मैडिकल कॉलेज नाहन में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अमृत फार्मेसी एवं एसआर लैब को उचित स्थान पर खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित है और दिव्यांगजनों के हितों को देखते हुए इस पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाये।
सुमित खिमटा ने दिव्यांगजनों के लिए विशेष मैडिकल शिविरों के आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग और मैडिकल कॉलेज को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए जिला के विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर लगाये जाने चाहिए जिसमें पंचायतों का सहयोग भी लिया जा सकता है।
बैठक में गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सोलन वाया हरिपुधार बस सेवा के परिचालन के बंद होने की जानकारी भी दी गई जिससे दिव्यांगों को दिक्कत आने की बात कही गई। उपायुक्त ने एचआरटीसी को दोबारा इस बस सेवा को आरम्भ करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा।
उपायुक्त की अध्यक्षता में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन व प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के सम्बन्ध में भी बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ ने बैठक का संचालन करते हुए विभिन्न मुददों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोम दत्त, उप निदेशक उच्च शिक्षा कर्म चंद, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित रहे।
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