पांवटा साहिब में 03 नवम्बर से जारी होंगे पटाखों की बिक्री हेतू लाइसेंस- एसडीएम

पांवटा साहिब में 03 नवम्बर से जारी होंगे पटाखों की बिक्री हेतू लाइसेंस- एसडीएम

 

पांवटा साहिब

उपमण्डलाधिकारी पांवटा साहिब द्विज गोयल की अध्यक्षता में आज एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब के सभागार में दिवाली पर्व को सुरक्षित एवं सुनियोजित ढंग से मनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में दिवाली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, अप्रिय घटनाओं की रोकथाम तथा आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई स्टाल लगाने हेतु उपयुक्त स्थान के चयन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी पटाखों की अस्थाई बिक्री पुलिस ग्राउंड पांवटा साहिब तथा जेसीको बद्रीपुर में की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक विक्रेताओं को 03 नवम्बर 2026 से एसडीएम पांवटा साहिब द्वारा अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो 06 से 08 नवम्बर 2026 तक मान्य होंगे।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। वहीं, थोक विक्रेताओं को भी निर्धारित नियमों के अनुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि शहर में थोक पटाखा विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के लिए कमेटी गठित की गई है, जो औचक निरीक्षण करेगी, नियमों एवं सुरक्षा मानकों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अस्थाई स्टाल लगाने वाले सभी विक्रेताओं को आग से बचाव के लिए पानी की बाल्टी एवं रेत की बोरी रखने के निर्देश दिए। इस के अतिरिक्त उन्होंने अग्निशमन विभाग को पटाखों की बिक्री के निर्धारित स्थान पर अग्निशमन वाहन तैनात करने को कहा, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से सुरक्षा संबंधी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश भी दिए।

 

बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी कार्यलय, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका परिषद, जल शक्ति विभाग, पुलिस विभाग, फायर विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवम् कर्मचारी तथा प्रधान व्यापार मण्डल अनिंदर सिह नोटी मौजूद रहे।

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