निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव पूरा करने के लिए पंजाब पूरी तरह तैयारः मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजू

राज्य के 2.14 करोड़ वोटर रविवार को करेंगे वोट के अधिकार का प्रयोग

1304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

117 विधान सभा हलकों के लिए उम्मीदवारों के तौर पर 1209 पुरुष, 93 महिला और 2ट्रांसजैंडर आज़मा रहे हैं किस्मत

राज्य में शांतमयी और सुरक्षित ढंग से चुनाव कराने को यकीनी बनाने के लिए अपेक्षित सीएपीएफ और पुलिस फोर्स तैनात

डॉ. राजू द्वारा वोट डालते समय वोटरों को कोविड-19 सबंधी सावधानियों की पालना करने की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ज़िला चुनाव अफसरों को पोलिंग स्टेशनों पर ज़रूरी सहूलतें मुहैया करवाने के लिए दिए निर्देश

वोटरों को भ्रमित करने के लिए शराब, नशीले पदार्थों या पैसे बांटने की घटनाओं को रोकने पर दी जा रही है विशेष प्राथमिकता

डिप्टी कमिशनरों, पुलिस कमिशनरों और एसएसपीज़ को साईलेंस पीरियड के दौरान पैनी नज़र रखने और हालात के मुताबिक अपेक्षित कार्यवाही करने की हिदायत

चंडीगढ़……पंजाब चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब के कार्यालय पंजाब की तरफ से चुनाव के लिए पुख़्ता बन्दोबत किये जा रहे हैं जिससे पंजाब में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को यकीनी बनाया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने मीडिया को जानकारी देते हुये बताया कि राज्य की समूची मशीनरी शांतमयी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 21499804 वोटर हैं जिनमें 11298081 पुरुष, 10200996 महिला और 727 ट्रांसजैंडर हैं। 117 हलकों में 1304 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनमें 1209 पुरुष, 93 महिला और दो ट्रांसजैंडर शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि कुल 1304 उम्मीदवारों में से 231 राष्ट्रीय पार्टियों, 250 प्रांतीय पार्टियों, 362 ग़ैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों से सम्बन्धित और 461 आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे 315 उम्मीदवार अपराधिक पृष्टभूमि वाले हैं।

डॉ. राजू ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों वाले 14684 स्थानों पर 24689 पोलिंग स्टेशन और 51 ऑगज़ीलरी पोलिंग स्टेशन स्थापित किये गए हैं, जिनमें से 2013 की पहचान गंभीर, जबकि 2952 संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि 1196 मॉडल पोलिंग स्टेशन, 196 महिला संचालित पोलिंग स्टेशन और 70 दिव्यांगों द्वारा संचालित पोलिंग स्टेशन होंगे। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग स्टेशनों की वैबकास्टिंग की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस चुनाव में 28328 बैलट यूनिट और 24740 ईवीऐम-वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 6विधान सभा हलके — 52-खरड़, 59 -साहनेवाल, 61-लुधियाना दक्षिणी, 67-पायल, 110-पटियाला ग्रामीण और 115-पटियाला मेंइस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये डॉ. राजू ने बताया कि तीन विशेष स्टेट ऑबज़रवरों के अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने 65 जनरल ऑबज़रवर, 50 व्यय पर्यवेक्षक और 29 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये हैं, जो पैनी नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों की सहायता के लिए 2083 सैक्टर अफ़सर तैनात किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में 17 विधान सभा हलकों की शिनाखत व्यय संवेदनशील के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि 117 डिसपैच सैंटर और 117 कुलैकशन सैंटर हैं, जब कि राज्य में 67 स्थानों पर 117 ईवीऐम स्ट्रांग रूम स्थापित किये गए हैं।

उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर पीने वाला साफ़ पानी, टैंट और कुर्सियों समेत कम से कम सुविधाओं, कम से कम एक व्हील चेयर की उपलब्धता को यकीनी बनाया जायेगा। इसके इलावा, हरेक पोलिंग स्टेशन पर दस्ताने, सैनीटाईज़र, साबुन और मास्क समेत कोविड-19 सामग्री होगी, जबकि अवशेष के उचित निपटारे के लिए कूड़ादान और रंगदार थैला रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग स्टाफ को खाना और रिफरैशमैंट मुहैया करवाई जायेगी।

डॉ. राजू ने पोलिंग स्टेशनों पर आने वाले वोटरों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाये रखने समेत कोविड-19 प्रोटोकोल की पालना करने की भी अपील की।

उन्होंने आगे बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के 444721 व्यक्ति, 138116 दिव्यांग वोटर और 162 कोविड-19 मरीज़ों को पोस्टल बैलट सुविधा के लिए फार्म डी मुहैया करवाए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार 18-19 साल उम्र वर्ग के 348836 वोटर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे और पूरा ज़िला प्रशासन पहली बार इन नौजवान वोटरों को प्रेरित करने के लिए ज़रुरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के 509405 वोटर, 109624 सर्विस वोटर और 158341 दिव्यांग वोटर हैं, जबकि 1608 प्रवासी वोटर हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार वोट डालने वाले वोटरों को वैलकम किटें जारी की गई हैं, जबकि लोगों को उनके वोट के अधिकारों के बारे जागरूक करने के लिये वोटर सूचना गाईडें भी वितरित की गई हैं।

डॉ. राजू ने बताया कि जी.पी.एस. से लैस 9966 वाहनों का प्रयोग चुनाव सम्बन्धी ड्यूटियों के लिए किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियाँ को पोलिंग स्टेशनों पर भेजने के लिए 5000 से अधिक बसों का प्रयोग किया जा रहा है।

अमन-कानून के बारे जानकारी देते हुये डॉ. राजू ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए राज्य भर में तैनात पुलिस पार्टियां शराब, नशीले पदार्थों और पैसे के लेन-देन को रोकने के लिए चौकसी से तलाशी ले रही हैं।

डॉ. राजू ने कहा कि वोटरों को भ्रमित करने के लिए शराब, नशीले पदार्थों और पैसे के वितरण की घटनाओं को रोकने के लिए समूह डीसी, सीपीज़ और एसएसपीज़ सख़्त निगरानी रख रहे हैं और सूचना या शिकायत मिलने पर तुरंत छापेमारी की जायेगी। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 18 फरवरी, 2022 तक अलग-अलग इनफोरसमैंट टीमों ने 500.70 करोड़ रुपए कीमत का सामान ज़ब्त किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब आबकारी विभाग की

निगरान टीमों ने 35.43 करोड़ रुपए की 58.18 लाख लीटर शराब ज़ब्त की है। इसी तरह, इनफोरसमैंट विंगों ने 368.60 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ भी बरामद किये हैं और 32.52 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की है।

डॉ. राजू ने बताया कि राज्य में 9 जनवरी, 2022 से 18 फरवरी, 2022 तक 3467 एफआईआरें दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल 3467 एफआईआरज़ में से 93 आई.पी.सी., 22 आर.पी. एक्ट, 203 प्रॉपर्टी डीफसमैंट, 40 कोविड-19 से सम्बन्धित, 902 एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत, 2109 आबकारी से सम्बन्धित, 80 हथियारों से और 18 अन्य मामले हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ 17 नोटिस जारी किये गए हैं।

डॉ. राजू ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से अब तक उनको सीविजिल एप पर कुल 16637 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 12194 शिकायतों का निपटारा 100 मिनटों से भी कम समय में किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों ने औसतन 45 मिनट 60 सेकिंडों के समय और 94 फीसद शुद्धता दरों से इन शिकायतों का निपटारा किया है। इस के अलावा डॉ. राजू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 619 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 565 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 54 पर कार्यवाही चल रही है। इसी तरह राष्ट्रीय शिकायत निवारण पोर्टल (ऐन.जी.आर.ऐस.) पर 507 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 467 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 40 प्रक्रिया अधीन हैं।

उन्होंने बताया कि काल सैंटर के द्वारा 2805 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2616 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि एक वाजिब नहीं थी और 189 प्रक्रिया अधीन हैं।

इसी तरह अन्य स्रोतों के द्वारा 2259 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2238 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 21 प्रक्रिया अधीन हैं।

डॉ. राजू ने यह भी बताया कि आखिरी 48 घंटों संबंधी स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) 18 फरवरी, 2020 शाम 6बजे से लागू हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के मद्देनज़र पंजाब राज्य में इस साईलेंस पीरियड के दौरान, जोकि समाप्ति लागू है, तक ड्राई डे घोषित किया गया है और इस दौरान शराब की बिक्री पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पड़ोसी राज्यों : जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 3किलोमीटर के घेरे में आते शराब के ठेकों को भी इस समय के दौरान ड्राई डे घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्रों/हलके में साइलेंस पीरियड के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर पाबंदी और सार्वजनिक मीटिंगों पर भी रोक होगी।

ज़िक्रयोग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार, पंजाब सरकार ने पंजाब में विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र 20 फरवरी, 2022 को छुट्टी का ऐलान किया है जिससे वोटरों को अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा दी जा सके। जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135 बी के उपबंधों अनुसार, औद्योगिक अदारों, व्यापारिक अदारों, दुकानों और अदारों के कर्मचारियों को पंजाब में 20 फरवरी, 2022 को वोटों की तारीख़ को वेतन समेत छुट्टी होगी।

बॉक्सः आदर्श चुनाव आचार संहिता-8.3 पर दर्शायी हिदायतों के मुताबिक पिछले 48 घंटों के दौरान चुनाव मामलों का प्रसारण

8.3.1, पहले रिपरेजेंटेशन ऑफ पीलुलज़ ऐक्ट की धारा 126 के अंतर्गत चुनाव के मद्देनज़र किसी भी सम्बन्धित क्षेत्र में पोलिंग की समाप्ति के लिए निर्धारित किये समय के ख़त्म होने वाले 48 घंटों की मियाद के दौरान चुनाव के सम्बन्ध में किसी भी सार्वजनिक मीटिंग /जलसे को बुलाने/आयोजित करने या उपस्थित होने, शामिल होने या संबोधित करने की मनाही थी। हालाँकि, धारा में शामिल मनाही के दायरे, सीमा और आयाम का विस्तार 1996 में उक्त धारा में संशोधन से किया गया था, जिसके अंतर्गत उप-धारा (1) (बी) के ज़रिये, चुनाव सम्बन्धी किसी भी मामले को आखिरी 48 घंटों की मियाद के दौरान सिनेमैटोग्राफ, टैलिविज़न या ऐसे किसी अन्य उपकरण के द्वारा प्रदर्शित करने पर भी मनाही की गई है।

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