उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में लगे कर्मचारियों को नए साल पर सरकार ने बड़ी सौगात दी है। विभागों में स्वीकृत पद के बिना लगे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं होगी। करीब छह हजार कर्मचारी स्वीकृत पद के बिना लगे हैं। उपनल के माध्यम से कई कर्मचारी पद के सापेक्ष लगे हैं, तो कई बिना स्वीकृत पद के तैनात हैं।
शासन की ओर से समय-समय पर स्वीकृत पद के बिना लगे कर्मचारियों को हटाए जाने के आदेश होते रहे हैं। पूर्व में शासन ने विभागीय स्तर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष और बिना पद स्वीकृति के आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों के वेतन भुगतान के मामले में विभागीय स्तर पर जांच के आदेश दिए थे। पिछले साल इस आदेश के बाद कुछ कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था तो कुछ की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी।अब उपनल कर्मचारियों के मामले में न सिर्फ समान काम के लिए समान वेतन का आदेश जारी किया गया है बल्कि स्वीकृत पद के बिना लगे कर्मचारियों के मामले में भी व्यवस्था दी गई है।
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सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने जारी आदेश में कहा, यदि कोई कार्मिक स्वीकृत पद के बिना काम कर रहा हो तो उसे समूह घ के वेतनमान का न्यूनतम या उस संवर्ग के प्रारंभिक पद के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर उससे अन्य समकक्ष पद के सापेक्ष काम लिया जाएगा। पद स्वीकृति के मामले में स्वतंत्र रूप से भविष्य में निर्णय लिया जाएगा।