2012 यथा संशोधित 2022 पर विभिन्न हितधारकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आई०आर०डी०टी०ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में किया गया।

देहरादून

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 सम्बंधित नियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यथा संशोधित 2022 पर विभिन्न हितधारकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आई०आर०डी०टी०ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में किया गया।

प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि हर्ष यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दीप प्रज्जवलित कर प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया गया तथा प्रतिभागियों को उक्त प्रशिक्षण का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रीमती मीना बिष्ट, द्वारा प्रशिक्षण का उद्देश्य बताते हुए सभी का स्वागत किया। उक्त प्रशिक्षण में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013, उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधि नियम, 2015, सम्बंधित नियम एवं पोक्सो अधिनियम 2012 के सम्बंध में जानकारी दी गयी। चाईल्ड लाईन की सुश्री दीपिका पंवार द्वारा चाईल्ड लाईन के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, सुश्री सुनीता सिंह द्वारा दत्तक ग्रहण के प्रावधानों के सम्बन्ध में, श्रीमती पूजा शर्मा द्वारा बाल कल्याण समिति के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, डाक्ट पवन शर्मा द्वारा भी उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी।

प्रशिक्षण में जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रीमती मीना बिष्ट, ए० सी० एम० ओ० श्री सी० एस० रावत, सहायक श्रमायुक्त बाल कल्याण समिति, किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य, समस्त थानों के विशेष किशोर पुलिस एकक के सदस्य, आंगनबाड़ी सुपरवाईजर, विभिन्न एन० जी० ओ० के प्रतिनिधि, पराविधिक कार्यकर्तागण एवं विभिन्न राजकीय गृहों के अधीक्षक / अधीक्षिकाओं द्वारा उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

 

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