लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

देहरादून

वरिष्ठ सिविल जज/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.08.2022 को देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला व चकराता की न्यायालयों में परम्परागत लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

उक्त लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0 आई एक्ट वाद आदि समस्त प्रकृति के ऐसे वाद जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते है, को नियत किये जायेंगे। अतः जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तरित करवाना चाहते है, वह संबंधित न्यायालय, जहाँ उसका मुकदमा लंबित हैं, से अनुरोध कर अपने वाद को लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं।

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