मंत्रीमंडल की तरफ से पवित्र धार्मिक ग्रंथों का प्रकाश करके ले जाने के लिए तैयार किये वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट

पंजाब

मंत्रीमंडल की तरफ से पवित्र धार्मिक ग्रंथों का प्रकाश करके ले जाने के लिए तैयार किये वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट

चंडीगढ़………हर धर्म के पवित्र ग्रंथों के सम्मान में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने राज्य में अलग-अलग धर्मों के पवित्र ग्रंथों का प्रकाश करके लेजाने के लिए विशेष तौर पर तैयार किये वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दे दी है।

यह फ़ैसला पंजाब सिवल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में ऐसे लगभग 25000 वाहन हैं जो धार्मिक समागमों के लिए धार्मिक ग्रंथों का प्रकाश करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के अंतर्गत ऐसे वाहनों पर सालाना 10,000 रुपए मोटर व्हीकल टैक्स लागू होता है। पंजाब सरकार की तरफ से टैक्स से छूट देने के फ़ैसले से सरकार इन वाहनों को सालाना 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि मंत्रीमंडल ने अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं की तरफ से नगर कीर्तन सजाने/ हरिनाम के लिए इस्तेमाल किये जाते वाहनों को छूट देने का फ़ैसला किया है जिससे सांप्रदायिक सदभावना और भाईचारक सांझ की जड़ें और मज़बूत होंगी। राज्य में ऐसी धार्मिक रस्में और समागम सामाजिक ताने-बाने को और मज़बूत करने में अहम योगदान डालते हैं।

यह धार्मिक संस्थाएं सिर्फ़ दान आदि के साथ चलती हैं और इनकी कोई अलग आय नहीं होती। इन धार्मिक संस्थाओं को उनकी धार्मिक रस्मों या धार्मिक समागमों में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष तौर पर डिज़ाइन की मोटर गाड़ियों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी गई है जिससे समूह धार्मिक संस्थाओं को बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी।

— –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed