बैसाखी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस को परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 की धारा 25 की व्याख्या के अंतर्गत भी अवकाश किया घोषित

पंजाब

पंजाब सरकार ने महावीर जयंती, बैसाखी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस को परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 की धारा 25 की व्याख्या के अंतर्गत भी अवकाश किया घोषित

चंडीगढ़……पंजाब सरकार ने आज 14 अप्रैल, 2022 दिन गुरूवार को आने वाली महावीर जयंती, बैसाखी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस को परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 की धारा 25 की व्याख्या के अंतर्गत भी अवकाश घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा इस दिन को पहले ही अनिवार्य अवकाश घोषित किया गया है। इस सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।

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