धूमधाम के साथ मनाया जाएगा बालासुन्दरी जी आश्विन नवरात्र मेला-सुमित खिमटा
- हथियार व आग्नेयास्त्र साथ रखने पर रहेगा प्रतिबंध
नाहन
जिला मुख्यालय नाहन से 21 किलोमीटर दूर त्रिलोकपुर में श्री महामाया बालासुन्दरी जी आश्विन नवरात्र मेला आगामी 15 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले के सफल व सुचारू आयोजन को लेकर जिला दण्डाधिकारी सुमित खिमटा ने धारा-144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि मेले के दौरान काला आम्ब पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर तथा मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री को साथ लेकर नहीं चल सकता। इसके अलावा कोई भी श्रद्धालु मंदिर में नारियल नहीं चढ़ा सकता। यह भी आदेश जारी किये गए हैं कि कोई भी व्यक्ति त्रिलोकपुर मेला परिक्षेत्र में मेले के दौरान किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त नहीं हो सकता और न ही मदिरा का सेवन कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सुमित खिमटा ने कहा कि यह आदेश महामाया बालासुन्दरी जीम ेले के दौरान कानून व व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, के अंतर्गत जारी किये गए हैं।
मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए कहा कि मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी। मांस व मछली की बिक्री पर त्रिलोकपुर क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि मेला अवधि के दौरान काला आम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अन्दर ही मांस व मछली की बिक्री करने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि मेले में श्रद्धालु धार्मिक भावना एवं आस्था के साथ आते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि मेले के दौरान मांस व मछली की बिक्री प्रतिबंधित रहे ताकि श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जन आक्रोश उत्पन्न न हो।
कागज/गत्ता के कारखानों के ट्रकों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी ने एक अन्य आदेश के तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत कागज/गत्ता के कारखानों के ट्रक/टैªक्टर जिन पर मूल ढांचे के अलावा बडे़-बड़े बोरे की सहायता से तूड़ी आदि लाई जाती है, ऐसे वाहनों की आवाजाही पर कालाअम्ब से त्रिलोकपुर सड़क पर आगामी 15 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मेले के दौरान यातायात में किसी प्रकार का अवरोध न पड़े, इसके दृष्टिगत लोगों की सुविधा के लिये जारी किये गए हैं।
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