आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर आधार लिंक का कार्य प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है।

देहरादून
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ शिव कुमार बरनवाल ने अवगत कराया है कि आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर आधार लिंक का कार्य प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त कार्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में वोटर कार्ड से आधार को लिंक करने की कार्य में तेजी से प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया। तदोपरान्त भी आधार लिंक के कार्य में अपेक्षित प्रगति (तहसील चकराता को छोड़कर नहीं लाई जा सकी है, जो कि राष्ट्रीय कार्य में बीएलओ द्वारा लापरवाही प्रतीत होती है।
उन्होंने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी) समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (समस्त तहसीलदार) जनपद देहरादून को निर्देशित किया है कि उक्त के सापेक्ष जिन बीएलओ द्वारा अतिथि तक घर-घर जाकर आधार लिंक का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है या जिनके द्वारा आधार लिंक के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजरों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आपके द्वारा बीएलओ व बीएलओ सुपरवाईजर के पदों पर नियुक्त किया गया है, उन्हें तब तक कार्य मुक्त न समझा जाये जब तक संबंधित ERO/AERO कार्य मुक्त न कर दिया गया हो।
अतः निर्देशित किया जाता है कि आप उक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए, आधार लिंक (जिन मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ऐसे मतदाताओं से Form6B में अंकित 11दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है) में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा शीघ्र ही इस कार्य की समीक्षा की जायेगी।
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