मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए मजबूत और प्रगतिशील भूमि पूलिंग नीति को मंजूरी दी

पंजाब

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए मजबूत और प्रगतिशील भूमि पूलिंग नीति को मंजूरी दी

 

किसान सशक्त: पूर्ण स्वतंत्रता और शून्य दबाव के साथ 400% लाभ

 

इस कदम का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना तथा योजनाबद्ध विकास को और बढ़ावा देना है

 

चंडीगढ़…..मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को योजनाबद्ध और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई और प्रगतिशील भूमि पूलिंग नीति शुरू करने को मंजूरी दे दी।

 

यह निर्णय मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

 

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में भूमि मालिकों, प्रमोटरों और कंपनियों को हितधारकों के रूप में शामिल करना और भूमि मालिकों के बीच भूमि पूलिंग में रुचि बढ़ाना है। संशोधित योजना को छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, जिससे भूमि मालिकों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे समूह आवास और नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः आम आदमी को लाभ होगा। नीति को प्रक्रिया में प्रत्येक हितधारक को एकीकृत करके समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 

नई नीति राज्य के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगी क्योंकि इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। किसानों का शोषण नहीं होगा और इस नीति के तहत किसानों को सीधे तौर पर करोड़ों रुपये का लाभ होगा। कोई भी निजी डेवलपर या भू-माफिया किसानों का शोषण नहीं कर सकेगा क्योंकि नीति सुनिश्चित करती है कि किसान निजी खिलाड़ियों द्वारा शोषण से सुरक्षित रहें।

 

पूरा अधिकार किसान के पास है और यह 100% उनका अपना निर्णय होगा कि वे सरकार को ज़मीन दें या नहीं। किसान या तो अपनी ज़मीन रख सकते हैं और खेती जारी रख सकते हैं या इसे बेच सकते हैं। पहले की तरह कोई ज़बरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा।

 

किसान की लिखित सहमति (NOC) के बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा और ज़मीन सीधे सरकार को दी जाएगी, निजी डेवलपर्स को नहीं। सरकार ज़मीन का पूरा विकास करेगी और किसानों को प्लॉट लौटाएगी और इन प्लॉट में सड़क, बिजली और पानी के कनेक्शन, सीवरेज पाइप, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी सभी सुविधाएँ शामिल होंगी।

 

इन प्लॉटों का मूल्य बाजार मूल्य से चार गुना तक होगा। प्रत्येक किसान को सरकार से एक लिखित दस्तावेज मिलेगा और इस पत्र में किसान के पूर्ण अधिकार का स्पष्ट उल्लेख होगा। किसान 500 वर्ग गज के दो प्लॉट प्राप्त करना चुन सकते हैं और उन्हें उन्हें रखने या बेचने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लाभ केवल एक एकड़ तक सीमित नहीं हैं और किसान जितनी अधिक भूमि का योगदान देगा, उतना ही अधिक लाभ होगा।

 

इसके अलावा भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त लाभ भी होंगे जैसे कि अगर कोई किसान नौ एकड़ जमीन देता है, तो उसे तीन एकड़ विकसित समूह आवास भूमि मिलेगी। अगर कई किसान मिलकर सरकार के लिए 50 एकड़ जमीन देते हैं, तो उन्हें बदले में 30 एकड़ पूरी तरह से विकसित भूमि मिलेगी। इस नीति में भू-माफिया शासन का अंत करने का प्रावधान है और अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।

 

*कॉलोनियों को जारी लाइसेंसों के सशर्त आंशिक समर्पण और निरस्तीकरण को मंजूरी*

 

मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम (पीएपीआरए), 1995 के तहत कॉलोनियों को जारी लाइसेंसों के आंशिक समर्पण और आंशिक रद्दीकरण के साथ-साथ औद्योगिक पार्क परियोजनाओं को दी गई मंजूरी को आंशिक रूप से रद्द करने को भी मंजूरी दे दी।

 

इस संबंध में 10 मार्च, 2025 को एक नीति अधिसूचित की गई थी, जो PAPRA अधिनियम के तहत कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंसों के आत्मसमर्पण और औद्योगिक पार्कों के लिए अनुमोदन से संबंधित थी। यह निर्णय कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों के आंशिक आत्मसमर्पण और ऐसी परियोजनाओं के लिए लाइसेंसों के आंशिक निलंबन या रद्दीकरण की अनुमति देता है।

 

भूखंडों के लिए एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों के लिए प्रोत्साहन स्वीकृत

 

आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य संपत्ति भूखंडों के आवंटियों और बोलीदाताओं को कुल राशि का 75% एकमुश्त भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने कई प्रोत्साहनों को मंजूरी दी। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को भूखंड/साइट की लागत पर 15% की छूट दी जाएगी। इस उपाय से राज्य सरकार के लिए समेकित राजस्व सुनिश्चित होने के साथ-साथ डिफॉल्टरों की संख्या में भी कमी आने की उम्मीद है।

 

कैबिनेट ने विकास को बढ़ावा देने के लिए ईडीसी, सीएलयू शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दी

 

राज्य के समग्र विकास को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी), भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क (सीएलयू), लाइसेंस शुल्क (एलएफ) तथा रियल एस्टेट प्रमोटरों पर लागू अन्य शुल्कों में वृद्धि को मंजूरी दी।

 

इन प्रमोटरों को PAPRA अधिनियम के तहत EDC का भुगतान करना होता है और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पंजाब सरकार की मेगा प्रोजेक्ट पॉलिसी के तहत भुगतान करना होता है। इन शुल्कों का अंतिम संशोधन 6 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें 1 अप्रैल से दरों में सालाना 10% की वृद्धि का प्रावधान था।

 

हालांकि, सरकार ने कई सालों तक वार्षिक वृद्धि को माफ कर दिया। 1 अप्रैल, 2020 से शुल्क बढ़ाए गए हैं और 2016 से लगभग 77% की वृद्धि हुई है। आगे चलकर, सीएलयू शुल्क, ईडीसी और लाइसेंस शुल्क में 1 अप्रैल, 2026 से सालाना 10% की वृद्धि की जाएगी।

 

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